नेशनल पेंशन सिस्टम को समझना

भारत सरकार ने आम जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली [एनपीएस] की शुरुआत की। असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन के रूप में कमाई की उम्र के बाद नियमित आय का लाभ मिल सकता है। कमाई की उम्र के दौरान, कोई व्यक्ति एनपीएस में योगदान कर सकता है, और सेवानिवृत्ति की आयु यानी 60 वर्ष प्राप्त करने पर, वह तब तक योगदान किए गए कोष से पेंशन प्राप्त कर सकता है। कर्नाटक बैंक ने एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर अपने ग्राहकों को एनपीएस सेवाएं प्रदान करने के लिए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ समझौता किया है। यह एनपीएस योजना के लिए पीएफआरडीए द्वारा अनुमोदित केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) है। 

इस योजना में निवेश करके, ग्राहक को न केवल पेंशन मिलेगी, बल्कि आयकर अधिनियम की धारा 80 (सी) के तहत उपलब्ध कर राहत के अलावा 50,000 रुपये तक के निवेश के लिए धारा 80 सीसीडी (1) (बी) के तहत अतिरिक्त आयकर राहत भी मिलेगी। एनपीएस के सब्सक्राइबर के पास दो-स्तरीय खाते होंगे; अर्थात् टियर I और टियर II। जबकि योजना में प्रत्येक पंजीकरण टियर I खाते के अंतर्गत होता है; टियर II खाता सब्सक्राइबर के लचीले निकासी विकल्पों के लिए वैकल्पिक है। पेंशन फंड का चयन एक्टिव और ऑटो चॉइस दोनों में अनिवार्य है। यदि ग्राहक पंजीकरण के समय किसी फंड मैनेजर का चयन नहीं करने का निर्णय लेता है, तो फंड मैनेजर डिफ़ॉल्ट रूप से एसबीआई पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) होगा. 

ग्राहकों द्वारा किए गए योगदान को फंड मैनेजरों द्वारा विभिन्न फंडों में निवेश किया जाएगा। आम तौर पर ग्राहक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से लेकर 60 वर्ष पूरे होने तक टियर I खाते में योगदान कर सकते हैं, और विशेष अनुरोध के साथ, वे अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक योगदान करना जारी रख सकते हैं। 60 वर्ष की आयु [सेवानिवृत्ति] प्राप्त करने पर, ग्राहक बकाया फंड मूल्य [कॉर्पस] के अधिकतम 60% तक कम्यूटेशन का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, कम्यूटेशन का केवल 40% कर मुक्त है, कम्यूटेड राशि का शेष 20% मौजूदा कर दिशानिर्देशों के अनुसार कर योग्य है और ऐसे बकाया फंड मूल्य [कॉर्पस] का शेष 40% वर्तमान कर ढांचे में अनिवार्य रूप से वार्षिकी (पेंशन) के रूप में उपयोग किया जाना है। सरल शब्दों में, 40% को कम्यूट किया जा सकता है और शेष 60% का उपयोग वार्षिकी के रूप में किया जाएगा। यदि ग्राहक चाहे तो वह अपनी सेवानिवृत्ति से 3 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन की प्राप्ति को स्थगित कर सकता है, अर्थात अपने 63वें वर्ष तक। ग्राहक इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमारी किसी भी शाखा से संपर्क कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं: nps@ktkbank.com

आपके स्वर्णिम वर्षों के लिए डिज़ाइन किया गया

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ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಂತೆ NPS ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

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ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

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ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCD(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 10% ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCE ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.

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ಹೂಡಿಕೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ

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ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ

70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ NPS ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

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ತೆರಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ವಾಪಸಾತಿ

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕಾರ್ಪಸ್‌ನ 60% ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

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ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

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ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲ

ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

एनपीएस खातों के प्रकार

स्कीम के तहत टियर I और टियर II में से चुनें

टियर I

  • टियर I एनपीएस खाता ग्राहकों के लिए है, ताकि वे अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत को गैर-निकासी योग्य खाते में जमा कर सकें। इन बचतों में कॉर्पोरेट क्षेत्र के मामले में एनपीएस में नियोक्ता का योगदान शामिल हो सकता है।
  • एनपीएस में शामिल होने के लिए यह खाता खोलना अनिवार्य है। इस खाते से निकासी सशर्त और प्रतिबंधित है।

टियर II

  • टीयर II एनपीएस खाता एक स्वैच्छिक बचत खाता है, जहां से सब्सक्राइबर अपनी बचत को जब चाहें निकालने के लिए स्वतंत्र होतें हैं।
  • टियर II एनपीएस खाता खोलने के लिए सक्रिय टियर I खाता एक पूर्व-आवश्यकता होती है।
  • इस खाते से धनराशि की निकासी ग्राहक की आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

हमारे फंड मैनेजरों के बारे में जानें

अपनी पेंशन के लिए हमारे बेहद अनुभवी फंड मैनेजरों में से चुनें

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म्यूचुअल फंड निवेश के तरीके

पात्रता मापदंड

  • कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वह निवासी या अनिवासी/भारत का प्रवासी नागरिक (ओसीआई) हो
  • आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • 75 वर्ष की आयु तक अपना एनपीएस जारी रखने का विकल्प
  • एनपीएस स्कीम में या तो कर्मचारी-नियोक्ता समूह (कॉर्पोरेट्स) या व्यक्तियों के रूप में शामिल हों

आवेदन कैसे करें

पॉइंट ऑफ़ प्रेज़ेंस - सेवा प्रदाता

18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का भारत का कोई भी नागरिक किसी भी पॉप-एसपी पर जाकर एनपीएस खाता खोल सकता है

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ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು

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